होम / ऑपरेटिंग यूनिट / भारत बिलपे के साथ भागीदार

एक ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में शामिल होने के लिए क्या चरण हैं?

  • 01

    आरबीआई की स्वीकृति

    आरबीआई की स्वीकृति पीएसएस अधिनियम 2007

  • 02

    भागीदारी पत्र के तहत आरबीआई से अनुमोदन प्राप्त करें

    भारत कनेक्ट सेंट्रल यूनिट को विधिवत हस्ताक्षरित भागीदारी पुष्टिकरण पत्र जमा करें।

  • 03

    प्राधिकरण पत्र

    बीसीओयू को प्राधिकार पत्र जमा करें जिसमें भारत कनेक्ट में पेमेंट्स के निपटान करने और आरबीआई के पास अपने नामित अकाउंट से प्रभार, शुल्क, जुर्माना डेबिट करने की अनुमति दी गई हो।

  • 04

    बिल जारीकर्ता का विवरण

    बैंक द्वारा शामिल किए गए सभी बिल जारीकर्ताओं का विवरण जमा करें

  • 05

    अन्य ओयू के साथ जुड़ाव

    बीसीओयू को प्रायोजन और निपटान व्यवस्था के बारे में जानकारी दें जो बैंक की अन्य ऑपरेटिंग यूनिट्स के साथ जुड़ी हो सकती हैं।

  • 06

    भारत कनेक्ट का उपयोग करने के लिए आवेदन

    भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए एक आवेदन पत्र जमा करें।

  • 07

    समझौते पर हस्ताक्षर करें

    बीसीओयू के साथ भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर करें।

  • 08

    लाइव जायें

    आरबीआई द्वारा अंतिम प्राधिकरण प्राप्त होने के बाद ही ओयू के साथ साझेदारी की पुष्टि की जाएगी।

संबंधित प्रश्न

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